धामी सरकार ने किया उत्तराखंड में 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

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राज्य में अब डीएलएड डिग्री धारक बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक,शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
देहरादून। अपने दूसरे कार्यकाल में बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही सूबे की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या पर एक और करारा प्रहार किया है ।बताना होगा कि उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त करके दो वर्षीय डीएलएड पाठ्क्रम को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तराखंड में लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा। धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ अरसा पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक अधिसूचना के माध्यम से सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड की योग्यता को अनिवार्य बना दिया था ।एनसीटीई की इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तथा वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कि इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था और डीएलएड डिग्री धारकों को इस विषय पर सरकार के किसी निर्णय का लंबे समय से इंतजार था । लंबा इंतजार कराने के बाद अब डीएलएड धारकों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अपने इस फैसले के द्वारा राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दिया गया है और दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी प्रदान की गई है ।सरकार के इस फैसले की जानकारी देने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री दो धन सिंह रावत बीते रोज राजधानी में मीडिया से मुखातिब हुए। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिये बीएड डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई थी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा ;अध्यापकद्ध सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी । जिसके बाद शासन ने उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा ;अध्यापकद्ध ;संशोधनद्ध सेवा नियमावली, 2024 जारी कर दी है। सरकार ने इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया है । नियमावली के इस संशोधन के बाद अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्री धारक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे ।विभागीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के लिए नई नियमावली के लागू होने से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शिक्षा मंत्री के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और निर्वाचन आयोग से भर्ती की अनुमति प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों के अनुसार अधियाचन भेजा जाएगा।

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