नगलावासियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं

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नैनीताल/रूद्रपुर। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से इस मामले में प्रभावी कार्रवाई कर लिखित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अदालत उसी दिन अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन पर भी सुनवाई करेगी। बता दें हाईकोर्ट ने बीते दिनों जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंतनगर के नगला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमणकारियों में हड़कम्प मच गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गरमा गयी है। विपक्षी दलों के लोग इस मामले में सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर नगला वासियों को बचाने की मांग कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पंतनगर निवासी अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि जिला ऊधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई और सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उन्हें हटाया जाए।कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामले में जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से प्रभावी कार्रवाई कर लिखित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। उसी दिन अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन पर भी सुनवाई की जाएगी।

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