नगर निकाय में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं संस्तुति के लिए किया समितियां गठन

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देहरादून। स्थानीय नगर निकायों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट नियमावली, 2017 यथा-संशोधित) के प्रावधानों के अतर्गत नगर निकायों की अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन हेतु किए जाने वाले समस्त अनुबंधो/निविदाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं संस्तुति हेतु समितियों का गठन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगमों एवं जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों हेतु गठित समिति में सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष,जनपद के मुख्य कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी सदस्य तथा जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं सिंचाई विभाग में से किसी एक विभाग के नामित अधिशासी अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों से भिन्न नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु समिति में सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष होंगेे। सम्बन्धित क्षेत्र के कोषागार के कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी सदस्य तथा जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं सिंचाई विभाग में से सदस्य किसी एक विभाग के नामित सहायक अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को नामित किया जायेगा। उक्तानुसार गठित समितियां निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्य करेंगी। अपर सचिव गौरव कुमार द्वारा जारी हुए शासनादेश के अनुसार गठित समिति द्वारा बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अपनी वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित नहीं करेगी। समिति द्वारा अनुमोदित / स्वीकृत कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता के संबंध में समिति के सभी सदस्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। समिति के समक्ष लाये गये प्रस्ताव सभी सदस्यों की सहमति से ही स्वीकृत किये जायेंगे। नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत हेतु गठित समिति के सदस्यों में असहमति की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। समिति द्वारा लोक निजी सहभागिता के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 ;समय समय पर यथासंशोधितद्ध एवं अन्य संगत नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी तथा समिति द्वारा संस्तुत परियोजना को नगर निगम एक्ट 1959 तथा नगर पालिका एक्ट 1916 के सुसंगत प्राविधानों एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार निकाय के अधिकारी/बोर्ड / कार्यकारणी परिषद /अध्यक्ष /मेयर द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

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